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नौगढ़ पुलिस ने 3 पशु तस्करों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट, इन 3 शातिरों पर कसेगा शिकंजा

पुलिस ने बताया कि यह एक आपराधिक गिरोह है, जो अन्तर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय है। इनके द्वारा अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर पैसे कमाने के लिए तस्करी की जाती है।
 

बिहार का रहने वाला है पशु तस्करी गैंग का लीडर

मिर्जापुर के रहने वाले हैं 2 अन्य पशु तस्कर

इनके पर दर्ज हैं तस्करी के कई मामले

चंदौली जिले की नौगढ़ थाना पुलिस द्वारा संगठित व पेशेवर अपराधियों के साथ-साथ गौ तस्करों तस्करों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करके उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था सहित आमजनमानस के जीवन को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए थाना नौगढ़ द्वारा 3 शातिर पशु तस्करों के विरूद्ध की गई गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है।

जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार द्वारा जनपद में गैंग बनाकर किये जा रहे अपराधों के मामले में प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त अधिकारी एवं थाना प्रभारीगण को निर्देशित किया गया है। निर्देशों के अनुपालन के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना नौगढ़ द्वारा गोवंशों व पशु तस्करों के गिरोह के लीडर व उसके साथी के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है।
         
इसी क्रम में गैंग लीडर रतन चौहान पुत्र रमाशंकर चौहान निवासी बरहीपर थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर  तथा सदस्य अभियुक्त (2) खिचड़ू यादव पुत्र रामकुँवर यादव निवासी ग्राम मड़रिया कैमूर थाना चाँद जनपद भभुआ बिहार  3. राजू कुमार उर्फ बीरज पुत्र नयनसुख निवासी छातो थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर का एक संगठित गोवंश तस्करों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि यह एक आपराधिक गिरोह है, जो अन्तर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय है। इनके द्वारा अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर पैसे कमाने के लिए तस्करी की जाती है। इनके विरुद्ध थाना नौगढ़ पर दिनांक 17 अक्टूबर 2023 को मु.अ.सं. 127/23 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता एवं आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण–
1. गैंग लीडर - रतन चौहान पुत्र रमाशंकर चौहान निवासी बरहीपर थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर
 
1. अ.सं. 112/2023 धारा 3/5ए/8बी/ गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रू. नि. अधि. व 4/25 आर्मस एक्ट थाना नौगढ जनपद चन्दौली
 2. अ.सं. 90/2023 धारा 3/5ए/8बी/ गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रू. नि. अधि. व 429 भादवि  थाना नौगढ जनपद चन्दौली
3. अ.सं. 127/23 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना नौगढ जनपद चन्दौली।

2. गैंग सदस्य - खिचड़ू यादव पुत्र रामकुँवर यादव निवासी ग्राम मड़रिया कैमूर थाना चाँद जनपद भभुआ बिहार

1. अ.सं. 112/2023 धारा 3/5ए/8बी/ गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रू. नि. अधि. व 4/25 आर्मस एक्ट थाना नौगढ जनपद चन्दौली
 2. अ.सं. 90/2023 धारा 3/5ए/8बी/ गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रू. नि. अधि. व 429 भादवि  थाना नौगढ जनपद चन्दौली
3. अ.सं. 127/23 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना नौगढ जनपद चन्दौली।

3. गैंग सदस्य - राजू कुमार उर्फ बीरज पुत्र नयनसुख निवासी छातो थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर

1. अ.सं. 112/2023 धारा 3/5ए/8बी/ गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रू. नि. अधि. व 4/25 आर्मस एक्ट थाना नौगढ जनपद चन्दौली
2. अ.सं. 127/23 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना नौगढ जनपद चन्दौली।

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