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2 शातिर गौ तस्करों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट, सैयदराजा पुलिस की कार्रवाई से कसा शिकंजा

जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए चुनौती बनने वाले तथा गलत कार्यों से आमजनमानस के जीवन को प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ सैयदराजा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है।
 

यूपी-बिहार में करते थे पशु तस्करी

तस्कर से साथ-साथ गाड़ी मालिक पर भी कार्रवाई

जानिए कहां के रहने वाले हैं दोनों तस्कर

चंदौली जिले की पुलिस द्वारा संगठित और पेशेवर अपराधियों तथा  गौ तस्करों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए चुनौती बनने वाले तथा गलत कार्यों से आमजनमानस के जीवन को प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ सैयदराजा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा एक मामले में शामिल 2 शातिर  गौ तस्करों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करके शिकंजा कसा गया है।

जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशानुसार जनपद में शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक सदर व राजेश राय क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण मे गौ तस्करों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान मे दिनांक 22.10.2023 में एक पिकअप मैजिक एसीगोल्ड UP 65 LT 9329 में गोवंशों को क्रूरता पुर्वक लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाते समय सतीश यादव पुत्र सियाराम यादव निवासी ग्राम दौरी कोट कडरिया थाना व जिला चन्दौली को गिरफ्तार करते हुए कुल 02 राशि गोवंशों को बरामद किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना सैयदराजा पर मुकदमा अपराध संख्या 217/2023 धारा 3/5A/5B/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। 
 

 

मुकदमा उपरोक्त में एक पिकअप मैजिक एसीगोल्ड UP 65 LT 9329 के वाहन स्वामी ल अभियुक्त योगेश सिंह पुत्र बेनी माधव सिंह निवासी ग्राम तेवर मुस्तफाबाद थाना चोलापुर जनपद वाराणसी का नाम प्रकाश में लाते हुए विवेचनात्मक कार्यवाही की गयी। उक्त गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा सत्य नारायण मिश्रा द्वारा गौ तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना गैंग लीडर सतीश यादव व गैग के अन्य सदस्य योगेश सिंह के विरुद्ध थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली पर मुकदमा अपराध संख्या 69/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही की गयी। 

 


उच्चाधिकारीगणों के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे शराब व गौ तस्करो के विरुद्ध अभियान के तहत वर्ष 2024 में थाना सैयदराजा द्वारा पुलिस द्वारा अब तक कुल 10 अभियोगों में गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। 


नाम पता अभियुक्तगण-


1. सतीश यादव पुत्र सियाराम यादव निवासी ग्राम दौरी कोट कोड़रिया थाना व जिला चन्दौली गैंग लीडर 
2. योगेश सिंह पुत्र बेनी माधव सिंह निवासी ग्राम तेवर मुस्तफाबाद थाना चोलापुर जनपद वाराणसी उ0प्र0 गैग सदस्य

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास


1. मुकदमा अपराध संख्या 217/2023 धारा 3/5A/5B/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
2 मुकदमा अपराध संख्या 69/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवा. अधिनियम

 

इनके खिलाफ कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में सैयदराजा के प्रभारी निरीक्षक सत्य नारायण मिश्र के साथ  हेड कांस्टेबल रुपनारायण सिंह और विपिन कुमार शामिल हैं।

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