इलिया पुलिस ने 3 पशु तस्करों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट, ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी
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गोतस्करी करने वाले अपराधियों पर कसा शिकंजा
केराडीह निवासी मंजय राम चलाता है पशु तस्करी गैंग
सूरज चौहान और पारस के खिलाफ भी कार्रवाई
चंदौली जिले की पुलिस द्वारा संगठित और पेशेवर तरीके से गोतस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, ताकि इन पर नकेल कसी जा सके। इसी कड़ी में इलिया थाना पुलिस के द्वारा 1 मामले में शामिल 3 गोतस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गयी है।
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जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनिल कुमार यादव अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) के निर्देशन व आशुतोष क्षेत्राधिकारी चकिया के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक इलिया हरिश्चन्द्र सरोज ने कार्रवाई की है।
थाना इलिया पुलिस द्वारा अपराधियों एवं गौ तस्करों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में गोवंश तस्करी करने वाले केराडीह निवासी अभियुक्तगण गैंग लीडर मंजय राम पुत्र श्रवण राम के साथ उसके गैंग के 2 सदस्यों सूरज चौहान पुत्र नखडू चौहान और रामपुर चमरही गांव के रहने वाले पारस पुत्र स्व. रामा राम के विरुद्ध दिनांक 11मई 2024 को मुकदमा अपराध संख्या 41/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।
अभियुक्तों का विवरण-
गैंग लीडर –1. मंजय राम पुत्र श्रवण राम निवासी ग्राम केराडीह थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली उम्र करीब 40 वर्ष
सदस्य 2. सूरज चौहान पुत्र नखडू चौहान निवासी ग्राम केराडीह थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली उम्र करीब 29 वर्ष
3. पारस पुत्र स्व0 रामा राम निवसी ग्राम रामपुर चमरही थाना बबुरी जनपद चन्दौली उम्र करीब 44 वर्ष
अपराधिक इतिहास का विवरण –
गैंगलीडर-
मंजय राम पुत्र श्रवण राम निवासी ग्राम केराडीह थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली उम्र करीब 40 वर्ष
1. मुकदमा अपराध संख्या 19/2024 धारा 3/5A/8 गोबध निवारण अधिनिमय व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना इलिया जनपद चन्दौली
2. मुकदमा अपराध संख्या 62/2020 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
3. मुकदमा अपराध संख्या 41/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)अधि0 1986 थाना इलिया जनपद चन्दौली
सदस्य-
सूरज चौहान पुत्र नखडू चौहान निवासी ग्राम केराडीह थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली उम्र करीब 29 वर्ष
1. मुकदमा अपराध संख्या 19/2024 धारा 3/5A/8 गोबध निवारण अधिनिमय व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना इलिया जनपद चन्दौली
2. मुकदमा अपराध संख्या 41/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)अधि0 1986 थाना इलिया जनपद चन्दौली
सदस्य-
पारस पुत्र स्व0 रामा राम निवसी ग्राम रामपुर चमरही थाना बबुरी जनपद चन्दौली उम्र करीब 44 वर्ष
1.मुकदमा अपराध संख्या 62/2020 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
2. मुकदमा अपराध संख्या 41/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)अधि0 1986 थाना इलिया जनपद चन्दौली
कार्यवाही करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक हरिश्चन्द्र सरोज के साथ हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार और अविनाश यादव शामिल थे।
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