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गौ तस्करी के मामले में भोला और सुरजीत सिंह पर हुई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चकिया थानाध्यक्ष द्वारा गैंग लीडर भोला तथा गैंग सदस्य सुरजीत सिंह  के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।
 

चकिया पुलिस ने की कार्रवाई

मिर्जापुर के रहने वाले हैं दोनों क्रिमिनल

दोनों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

चंदौली जिले में चंदौली पुलिस द्वारा संगठित व पेशेवर अपराधियों तथा गौ तस्करों तथा मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में चकिया पुलिस टीम द्वारा एक अभियोग में दो अन्तर्राज्यीय गौ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।

बताते चले की पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चकिया थानाध्यक्ष द्वारा गैंग लीडर भोला तथा गैंग सदस्य सुरजीत सिंह  के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।

अपराधियों का नाम पता एवं अपराधिक इतिहास इस प्रकार है--------
1.गैंग लीडर- भोला पुत्र लालचंद्र निवासी ग्राम विसौराखुर्द थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर
1-मु0अ0सं0 03/22 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना चकिया जनपद चंदौली
2-मु0अ0स0 04/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चंदौली
3-मु0अ0स0 332/2023धारा 3(1) गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना चकिया जनपद चंदौली
2. गैंग सदस्य- सुरजीत सिंह पटेल पुत्र स्व0 महेंद्र सिंह पटेल निवासी ग्राम रैपुरिया थाना चुनार जिला मिर्जापुर
1-मु0अ0सं0 282/23 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना चकिया जनपद चन्दौली।
2. मु0अ0सं0 332/23 धारा 3(1) गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना चकिया जनपद चंदौली।

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