ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक गैंगस्टर व एक महिला को सजा, जानें क्या था दोनों का अपराध

अलीनगर थाने के गैंगेस्टर अभियुक्त आबिद को 2 साल की जेल
मुगलसराय कोतवाली में मारपीट की अभियुक्ता देवी को भी मिली सजा
विभिन्न अदालतों के द्वारा सुनायी जा रही है सजा
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत विभिन्न मुकदमा में दोष सिद्ध पाए जाने के बाद अपराधियों को दंड देने का सिलसिला जारी है। चंदौली जनपद की विभिन्न अदालतों के द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आज 2 अपराधियों को सजा सुनाई गयी। अलीनगर और मुगलसराय कोतवाली में दर्ज मुकदमे में यह सजा सुनाई गई है।

अलीनगर थाने में दर्ज गैंगेस्टर के मामले में बताया ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जाने के क्रम में न्यायालय पीठासीन अधिकारी पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 1 अभियुक्त को 2 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर उसे 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके खिलाफ अलीनगर थाने में दिनांक 17 अप्रैल 2010 को धारा- 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त आबिद उर्फ प्रिन्स पुत्र ताहिर शेख को सजा सुनायी है। यह अलीनगर इलाके के रेवसां गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ अपराध संख्या- 143/2010 दर्ज है।

वहीं एक अन्य मामले में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी 1 अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मुगलसराय कोतवाली में दर्ज मुकदमे के बारे में कहा जा रहा है कि दिनांक 22 दिसंबर 2003 को धारा 323,504 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्ता देवी पत्नी लोखनाथ निवासी आडेवार थाना मुगलसराय चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 142/2003 धारा 323, 504 भादवि पंजीकृत किया गया था।
इस मामले में अभियोग में मानिटरिंग सेल व विपिन कुमार (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप आज सजा सुनायी गयी।
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