पैसे की लेनदेन में हत्या करने वालों पर लगा गैंगस्टर, दोनों ने मिलकर की थी राजेश खरवार की हत्या

घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों पर गैंगस्टर की कार्यवाही
चकिया कोतवाली पुलिस ने कसा शिकंजा
27-28 दिसंबर 2024 के बीच हुयी थी हत्या
चंदौली जिले की चकिया कोतवाली पुलिस के द्वारा पैसे के लेने में हत्या की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर के कार्यवाही की गई है। इस दौरान पुलिस ने शातिर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए अपराध पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई है।

पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चकिया अतुल कुमार द्वारा हत्या करने वाले अपराधियो के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में हत्या करने वाले अभियुक्तों गैंग लीडर बोधन राम व गैंग के सदस्य कपिल बहेलिया पुत्र साधू बहेलिया विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर दी गयी है।
चकिया कोतवाली पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि दिनाँक 28 फरवरी 2025 को मुकदमा अपराध संख्या 34/2025 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
आपको बता दें कि दिनांक 28 दिसंबर 2024 को वादी गुड्डु खरवार पुत्र चुल्हई खरवार के द्वारा राजेश खरवार की हत्या के सम्बन्ध में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 239/24 धारा 103 B.N.S पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष अतुल कुमार द्वारा की गई विवेचना व साक्ष्य संलग्न के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त बोधन राम पुत्र स्व. रामवृक्ष निवासी ग्राम मुड़हुआ थाना चकिया जिला चन्दौली और अभियुक्त कपिल बहेलिया पुत्र साधू बहेलिया निवासी ग्राम पण्डी थाना चकिया जिला चन्दौली के द्वारा मिलकर मृतक राजेश खरवार की हत्या की गयी है। अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में उपयोग की गयी कुल्हाड़ी भी बरामद की गयी।
पूछताछ के दौरान अभियुक्त बोधन राम ने बताया कि राजेश खरवार से अपनी लड़की की शादी हेतु पैसे की मांगने पर वह देने में आनाकानी कर रहा था और अपनी पत्नी के अवैध सम्बन्ध की झूठी बात प्रचारित करने की बात को लेकर नाराज था। इसीलिए अभियुक्त बोधन राम व इसके सहयोगी अभियुक्त कपिल बहेलिया ने योजनाबद्ध तरीके से जंगल में ले जाकर राजेश खरवार को कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दिया।
गैंग लीडर- बोधन राम पुत्र स्व. रामवृक्ष निवासी ग्राम मुड़हुआ थाना चकिया जिला चन्दौली
गैंग का सदस्य- कपिल बहेलिया पुत्र साधू बहेलिया निवासी ग्राम पण्डी थाना चकिया जिला चन्दौली
गैंगलीडर बोधन राम का अपराधिक इतिहास
मुकदमा अपराध संख्या- 34/25 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली
मुकदमा अपराध संख्या- 239/24 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली
गैंग सदस्य कपिल बहेलिया का अपराधिक इतिहास
मुकदमा अपराध संख्या-34/25 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली
मुकदमा अपराध संख्या- 239/24 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली
पुलिस टीम में कोतवाली प्रभारी अतुल कुमार के साथ हेड कांस्टेबल दीपचन्द्र गिरी और राकेश यादव शामिल थे।
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