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चंदौली में गैंगस्टर विकास यादव की ₹43.47 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क, पुलिस-प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

जनपद के शातिर माफिया और गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत नामजद अभियुक्त विकास यादव की अवैध रूप से अर्जित 43.47 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली गई।
 

गैंगस्टर एक्ट के तहत चिह्नित की गई संपत्ति पर गिरा प्रशासन का शिकंजा

विकास यादव की दो मंजिला आलीशान कोठी और ज़मीन की कुर्की

₹43.47 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क

तीन थानों के प्रभारी निरीक्षक और नायब तहसीलदार ने की कार्रवाई

चंदौली जनपद में अपराध और माफियाओं के विरुद्ध प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के शातिर माफिया और गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत नामजद अभियुक्त विकास यादव की अवैध रूप से अर्जित 43.47 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली गई।

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आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेख व क्षेत्राधिकारी PDDU नगर राजीव सिसौदिया के पर्यवेक्षण नायब तहसीलदार पीडीडीयू नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्र, प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह थाना मुगलसराय, प्रभारी निरीक्षक सूर्य प्रकाश मिश्रा थाना बबुरी, प्रभारी निरीक्षक हरिनारायण पटेल थाना सकलडीहा की उपस्थिति में मु0अ0सं0 56/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली में नामजद अभियुक्त विकाश यादव पुत्र इन्द्रजीत यादव निवासी ग्राम कैथा टड़िया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली की अचल सम्पत्ति ग्राम कैथा टड़िया के आराजी नं0 629 रकबा 1.0580 हे0 में से 0.1260 हे0 भूमि व अचल सम्पत्ति ग्राम कैथा टड़िया के आराजी नं0 230 रकबा 0.0024 हे0 पैतृक भूमि में अभियुक्त विकाश यादव उपरोक्त द्वारा निर्मित दो मंजिला मकान  जिसकी अनुमानित कीमत 39.94 लाख रूपये सहित कुल 43.47 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क किया गया है।

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मा0 न्यायालय जिलाधिकारी मण्डल वाराणसी जनपद तहसील वाद सं0 521/2025 कम्प्यूटरकृत वाद सं0 D202514180000521 सरकार बनाम विकाश यादव को अन्तर्गत धारा 14(1) अधिनियम, गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पारित आदेश के अनुपालन में  कुर्क किया गया है ।  

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आपराधिक इतिहास अभियुक्त विकाश यादव-
1.मु0अ0सं0-131/24धारा 3/5ए/5बी/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 निवा0 अधि0 व धारा 61(2) बीएनएस तथा 4/25 आर्म्स एक्ट बलुआ चन्दौली
2.मु0अ0सं0-133/24धारा 132, 221, 310(2), 317, 61(2) बीएनएस बलुआ चन्दौली
3.मु0अ0सं0-56/25 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट बलुआ चन्दौली

कुर्की करने वाली टीम का विवरण में नाजयब तहसीलदार अमित कुमार, क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर राजीव सिसौदिया, प्र0नि0 अलीनगर विनोद कुमार मिश्र, प्र0नि0 मुगलसराय गगनराज सिंह, प्र0नि0 सकलडीहा हरिनारायण पटेल, प्र0नि0 बबुरी सूर्य प्रकाश मिश्रा शामिल रहें ।

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