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गैंगस्टर विकास यादव की 73 लाख 96 हजार 820 रूपये की सम्पत्ति कुर्क, पशु तस्करी के मामले में है फरार

न्यायालय जिलाधिकारी वाराणसी के द्वारा माफिया गैंगेस्टर विकास यादव की अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्ति जिसकी कुल अनुमानित कीमत 73 लाख 96 हजार 820 रूपये की सम्पत्ति कुर्क की गयी है, जिसमें कई गाड़ियां शामिल हैं।

 

जिलाधिकारी वाराणसी ने दिया था आदेश

जानिए क्या क्या हुआ है कुर्क

कौन-कौन अधिकारी मौके पर रहे मौजूद

चंदौली जिले  में धारा 14(1) उत्तर प्रदेश  गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत न्यायालय जिलाधिकारी वाराणसी के द्वारा माफिया गैंगेस्टर विकास यादव की अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्ति जिसकी कुल अनुमानित कीमत 73 लाख 96 हजार 820 रूपये की सम्पत्ति कुर्क की गयी है, जिसमें कई गाड़ियां शामिल हैं।

चंदौली जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर राजीव सिसौदिया के पर्यवेक्षण नायब तहसीलदार अमित कुमार पीडीडीयू नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्र व प्रभारी निरीक्षक हरिनारायण पटेल थाना सकलडीहा की उपस्थिति में मुकदमा अपराध संख्या  56/2025 धारा 3(1) उप्र गैगेस्टर एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली में नामजद अभियुक्त विकास यादव पुत्र इन्द्रजीत यादव निवासी ग्राम कैथा टड़िया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली की अचल सम्पत्ति  दिनांक 21 मई 2025 को ग्राम कैथा टड़िया के आराजी नं0 629 रकबा 1.0580 हे0 में से 0.1260 हे0 भूमि व अचल सम्पत्ति ग्राम कैथा टड़िया के आराजी नं0 230 रकबा 0.0024 हे0 पैतृक भूमि में अभियुक्त विकाश यादव उपरोक्त द्वारा निर्मित दो मंजिला मकान  जिसकी अनुमानित कीमत 39.94 लाख रूपये सहित 43.47 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क किया गया था। 
        
 इसके बाद आज दिनांक 22 मई 2025 को ग्राम अलीनगर (धूस) में खाता सं० 00599 के आराजी नंबर 817 पर 63.2 वर्गमीटर, जिसकी कीमत आवासीय दर 5100 रू0 प्रति वर्ग के दर से 3,22,320.00 रूपए जिसपर तीन मंजिला मकान बना है, जिसकी कीमत 25.35 लाख  है। 
इसके साथ ही चल सम्पत्ति भी कुर्क की गयी जिसमें निम्नांकित  गाड़ियां शामिल हैं.. 

 Gangster Vikas Yadav property

1.वाहन संख्या यूपी 67 एडी 2887 मोटर साइकिल, जिसका अनुमानित मूल्य 50,500.00 रुपए है।
2.वाहन संख्या यूपी 67 यू 9328 मोटर  साइकिल, जिसक अनुमानित मूल्य 27,000.00 रूपए है। 
3. वाहन संख्या यूपी 67 टी 8934 बोलेरो मैक्स, जिसका अनुमानित मूल्य 1,15,000.00 रूपए है।  
सहित कुल अनुमानित कीमत 73,96,820.00 रूपये है। आज सभी सम्पत्ति को कुर्क किया गया। 

माननीय न्यायालय जिलाधिकारी मण्डल वाराणसी जनपद तहसील वाद सं0 521/2025 कम्प्यूटरकृत वाद संख्या- D202514180000521 सरकार बनाम विकास यादव को अन्तर्गत धारा 14(1) अधिनियम, गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पारित आदेश के अनुपालन में  कुर्क किया गया है ।  

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विकाश यादव-
1.मुकदमा अपराध संख्या-131/24धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व धारा 61(2) बीएनएस तथा 4/25 आर्म्स एक्ट बलुआ चन्दौली
2.मुकदमा अपराध संख्या-133/24धारा 132, 221, 310(2), 317, 61(2) बीएनएस बलुआ चन्दौली
3.मुकदमा अपराध संख्या-56/25 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट बलुआ चन्दौली

कुर्की करने वाली टीम में नायब तहसीलदार अमित कुमार, क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर राजीव सिसौदिया, अलीनगर थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्र, निरीक्षक रमेश कुमार यादव व सकलडीहा कोतवाली प्रभारी हरिनारायण पटेल शामिल थे।

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