जेल में खीरे के अंदर गांजा ले जाने वाले आरोपी को मिली जमानत, चंदौली के भभौरा का रहने वाला है गोविन्दा
फिल्मी अंदाज में पकड़ा गया था गोविंदा
लालपुर पांडेयपुर थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा
बनारस के सीजेएम कोर्ट से मिली जमानत
चंदौली जिले के एक व्यक्ति को खीरे के अंदर गांजा छुपाकर ले जाने के आरोप में प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (नितेश कुमार सिन्हा) की अदालत ने जमानत दे दी है। जेल में खीरे के अंदर गांजा ले जाने वाले (एनडीपीएस) के मामले में आरोपित को जमानत पाने वाला व्यक्ति चकिया थाने के भभौरा गांव का निवासी गोविन्दा है। उसको 20-20 हजार रुपये की दो जमानत एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश वाराणसी की न्यायालय के द्वारा दिया गया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद आकिब व जितेन्द्र कुमार ने पक्ष रखा था।
प्रकरण के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक चौकाघाट स्थित जिला जेल में बंद एक बंदी से मुलाकात करने आया उसका ड्राइवर खीरा को काटकर उसके बीच में पन्नी में गांजा भरकर लाया था। हालांकि मुलाकात से पहले हुई तलाशी के दौरान उसकी करतूत उजागर हो गई। जेल पुलिस की सूचना पर लालपुर पांडेयपुर थाने की पुलिस ने गांजा लेकर आए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जिला जेल में बंद बंदी और उसके ड्राइवर के खिलाफ लालपुर पांडेयपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
बताया जा रहा है कि चंदौली के अलीनगर क्षेत्र का रहने वाला मनोज तिवारी धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे में बीते जुलाई महीने में गिरफ्तार कर चौकाघाट स्थित जिला जेल भेजा गया था। मौजूदा समय में वह जिला जेल की बैरक नंबर 12-ए में निरुद्ध है। मनोज से मुलाकात करने के लिए उसका ड्राइवर चंदौली जिले के मुजफ्फरपुर, भभौरा, चकिया का रहने वाला गोविंदा जिला जेल आया था। मनोज के लिए गोविंदा 11 खीरा लेकर आया था। मुलाकात से पहले जिला जेल पुलिस और चौकी प्रभारी जिला जेल इमरान खान की संयुक्त टीम ने गोविंदा के सामान को चेक किया। चेकिंग में पता लगा कि उसके पास मौजूद सभी खीरा को काट कर उसके बीच में पारदर्शी पन्नी में गांजा भरा हुआ था। गोविंदा को मौके से पकड़ कर लालपुर पांडेयपुर थाने ले जाया गया। पूछताछ में उसने बताया कि मनोज के कहने पर ही वह उसके लिए गांजा लेकर आया था। इसके बाद गोविंदा के साथ ही मनोज के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। गोविंदा को अदालत में पेश कर जेल भेजा दिया गया था।
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