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रोहित उर्फ राकी को लड़की भगाने के मामले में मिली सजा

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले की विशेष न्यायाधीश राजेंद्र सिंह की अदालत ने गुरुवार को अपहरण व पाक्सो एक्ट के मामले में कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामला सकलडीहा थाने से जुड़ा है। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो एक्ट शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया। अभियोजन के अनुसार सकलडीहा थाना के एक गांव निवासी वादी
 
रोहित उर्फ राकी को लड़की भगाने के मामले में मिली सजा

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चंदौली जिले की विशेष न्यायाधीश राजेंद्र सिंह की अदालत ने गुरुवार को अपहरण व पाक्सो एक्ट के मामले में कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामला सकलडीहा थाने से जुड़ा है। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो एक्ट शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया।

अभियोजन के अनुसार सकलडीहा थाना के एक गांव निवासी वादी मुकदमा ने 5 मई 2015 को थाने में तहरीर दी कि उसकी 14 वर्षीया पुत्री 22 अप्रैल 2015 को दोपहर से गायब है। गांव के लोगों एवं रिश्तेदारों द्वारा खोजबीन की गई लेकिन कहीं पता नहीं चला। 3 मई को पता चला कि श्रमिक रोहित उर्फ राकी पुत्र रामजी निवासी गनेशपुर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी 24 अप्रैल से गांव में चल रहे जच्चा-बच्चा केंद्र के निर्माण कार्यस्थल से गायब है। शंका होने पर थाना सकलडीहा में मुकदमा दर्ज कराया।

कोर्ट ने परीक्षण के बाद आरोपित रोहित उर्फ राकी को आईपीसी की धारा 363 में पांच वर्ष कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 में सात वर्ष व बीस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 4 लैंगिक अपराध में दस वर्ष का कठोर कारावास व पचास हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में दोषसिद्ध आरोपित को उपरोक्त धाराओं में छह माह, एक वर्ष व दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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