इरफ़ान को मिली जेल और जुर्माने की सजा, आर्म्स एक्ट में मुग़लसराय पुलिस ने भेजा था जेल
चंदौली जिले मे ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा । इसी क्रम में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्र जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया।
बताते चले कि थाना मुगलसराय अंतर्गत मु0अ0सं0- 30/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चंदौली में आरोपी द्वारा अवैध हथियार रखने के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना मुगलसराय के पैरोकार हे0का0 राजेश राय व अभियोजन की तरफ से अवधेश कुमार पाण्डेय (ए0डी0जी0सी) के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को मा0 न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप आज मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्र जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी मो0 इरफान पुत्र स्व0 शहंशाह हबीब निवासी मोहम्मदपुर बेलाल मस्जिद के पास थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप आज माननीय न्यायालय ने 01 मुकदमें में 01 अभियुक्त को सुनाई सजा जिसका विवरण क्रमश:-
1- आरोपी 1. मो0 इरफान पुत्र स्व0 शहंशाह हबीब निवासी मोहम्मदपुर बेलाल मस्जिद के पास थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली के विरुद्ध मु0अ0सं0- 30/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय
चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*