आर्म्स एक्ट के अपराधी को मिली सजा, कारावास के साथ लगा अर्थ दंड
चंदौली जिले में न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
बताया जा रहा है कि 14 मई को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त सूरज प्रसाद पुत्र रामदास बिन्द निवासी अरंगी थाना धीना जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 42/2005 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व विपीन कुमार (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी बृजेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन सुश्री नूतन द्वारा अभियुक्त सूरज प्रसाद पुत्र रामदास बिन्द निवासी अरंगी थाना धीना जनपद चंदौली को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
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