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2003 के आर्म्स एक्ट के 2 अपराधी को कोर्ट ने सुनाई सजा, जेल के साथ लगाया जुर्माना

नीबूलाल उर्फ नन्दलाल उर्फ नीबुल पुत्र स्व बबन बिन्द निवासी गरला पीतपुर थाना चकिया जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 61/2004 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।
 

ऑपरेशन कन्विक्शन  में मिली सजा

2003 में दर्ज हुआ था आर्म्स एक्ट का मुकदमा

जेल में बितायी गयी सजा के साथ लगा जुर्माना

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय पीठासीन अधिकारी कुंवर जितेन्द्र बहादुर सिंह सिविल जज (जूनिडर डिवीजन), जेएम चकिया  द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 4 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

बताया जा रहा है कि 13 जनवरी 2003 को धारा-4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त पराहु पुत्र विक्रमा निवासी शाहपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 19/2003 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व विपिन बिहारी यादव (पीओ) व थाना चकिया के पैरोकार आरक्षी विनय प्रताप की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी कुंवर जितेन्द्र बहादुर द्वारा दोषी अभियुक्त पराहु को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 04 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

इसी क्रम में दिनांक 09 मार्च 2004 को धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.नीबूलाल उर्फ नन्दलाल उर्फ नीबुल पुत्र स्व बबन बिन्द निवासी गरला पीतपुर थाना चकिया जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 61/2004 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व  विपीन बिहारी यादव (पीओ) व थाना चकिया के पैरोकार आरक्षी विनय प्रताप की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी कुंवर जितेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा दोषी अभियुक्त नीबूलाल को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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