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ऑपरेशन कन्विक्शन में दो अभियुक्त को हुई कारावास की सजा, साथ में लगा 6000 का अर्थ दंड

दोषी 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 6000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
 

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 6000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।

बताया जा रहा है कि 3जुन 2000 को धारा 324 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.सुरेश साव पुत्र श्री सत्यनरायण साव 2.रमेश साव पुत्र श्री सत्यनरायण निवासी ग्राम लालबहादुर शास्त्री कटरा मुगलसराय चन्दौली विरुद्ध अपराध संख्या- 175/2000 धारा 324 भारतीय दंड विधान  थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया था।   

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व मनोज कुमार (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव द्वारा अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 6000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।

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