ऑपरेशन कन्विक्शन के चलते 17 साल बाद मिली मनोज पासवान को सजा

2008 में दर्ज हुआ था एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा
सूजाबाद गांव का रहने वाला है मनोज पासवान
जेल व जुर्माने की मिली सजा
चंदौली जिले में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में सोमवार को जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एक और अभियुक्त को 17 साल बाद सजा दिलाने में सफलता मिली है।
मामले में बताया जा रहा है कि न्यायालय पीठासीन अधिकारी और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्र के द्वारा दोषी 1 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया है।
मुगलसराय कोतवाली में दर्ज मुकदमे के बारे में बताया जा रहा है कि दिनांक 29 सितंबर 2008 को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त मनोज पासवान पुत्र इन्दर को पकड़ा गया था। यह आरोपी कोतवाली इलाके के नजदीक वाराणसी जिले के रामनगर थाना इलाके के सूजाबाद गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ अपराध संख्या- 178/2008 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय थाने में पंजीकृत किया गया था।
इस मामले में अभियोग में मानिटरिंग सेल के साथ एसपीओ मनीष कुमार मिश्रा और थाना मुगलसराय के पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 7 अप्रैल 2025 को न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र ने मनोज पासवान को सजा सुनायी है।
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