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ऑपरेशन कन्विक्शन का असर, 2 पशु तस्करों को जेल के साथ-साथ अर्थदंड

आज न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
 

सकलडीहा थाने में दर्ज मुकदमे में दो पशु तस्करों को हुई कारावास की सजा

साथ में लगा जुर्माना

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है। इसी क्रम में आज न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

बताया जा रहा है कि 15 अगस्त 2002 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्तगण 1.संजय बिन्द पुत्र घेरु बिन्द 2.जय प्रकाश बिन्द पुत्र चन्द्रमा बिन्द निवासीगण खडान थाना धानापुर जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 05/2002 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सकलडीहा  में पंजीकृत किया गया था।    

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व विपिन कुमार (एपीओ) व थाना सकलडीहा के पैरोकार  हेड कांस्टेबल हरी लाल की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी दोनो अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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