ऑपरेशन कन्विक्शन में एक और कार्रवाई, 2 अभियुक्तों को मिली सजा, 10 वर्ष के कारावास के साथ लगा अर्थ दंड

ऑपरेशन कन्विक्शन में एक और कार्रवाई
2 अभियुक्तों को मिली सजा
10 वर्ष के कारावास के साथ लगा अर्थ दंड
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय पीठासीन अधिकारी सिविल जज (जू0डि0)/जे.एम जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठनें तक की सजा व 3000-3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

बताया जा रहा है कि दिनांक 22जुन 2002 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त छोटे लाल भर पुत्र रामजी भर 2. बाबूलाल भर पुत्र रामजीभर निवासी गण ग्राम जामडीह थाना चन्दौली जिला चन्दौली विजेन्द्र के विरुद्ध अपराध संख्या- 132/2002 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व नितेश कुमार तिवारी (एपीओ) व थाना चन्दौली के पैरोकार का0 श्याम यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी द्वारा दोषी दोनो अभियुक्तों को न्यायालय उठनें तक की सजा व 3000-3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

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