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ऑपरेशन कन्विक्शन में 2 अभियुक्तों को हुई कारावास की सजा, लगा 10-10 हजार का अर्थ दंड

न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 02 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
 
 चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 02 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।


बताया जा रहा है कि 152/2004 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम  के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.उमर पुत्र तैयब निवासी हिसोमपुर थाना मैनढेर जनपद मुरादाबाद 2.आकिब पुत्र चाऊ निवासी उपरोक्त के विरुद्ध अपराध संख्या- 152/2004 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम  थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।  

    

 उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार का0 राजीव प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त 1.उमर पुत्र तैयम निवासी हिसोमपुर थाना मैनढेर जनपद मुरादाबाद 2.आकिब पुत्र चाऊ निवासी उपरोक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

                                           

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