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चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 2 आरोपियों को हुई जेल व जुर्माने की सजा

आरोपी अभियुक्त बजरंगी माली पुत्र स्व0 पुरुषोत्तम माली निवासी वार्ड नं0-8 मलियान कस्बा थाना व जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 128/2002 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया।
 

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है ।

बताया जा रहा है कि दिनांक 18.सितम्बर 2016 को धारा 143,186,341 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त यशवन्त सिंह पुत्र राकेश सिंह तथा नन्द लाल पुत्र महराज निवासीगण नरहन कला थाना सैयदराजा चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 279/2016 धारा 143,186,341 भादवि थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।  

उपरोक्त पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मानिटरिंग सेल, मनीष कुमार मिश्रा (एसपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार हे0का0 संजय मौर्या  की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र जनपद चन्दौली  द्वारा दोषी दोनो अभियुक्तों को न्यायालय उठनें तक की सजा व 500-500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 16 जुन 2002 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त बजरंगी माली पुत्र स्व0 पुरुषोत्तम माली निवासी वार्ड नं0-8 मलियान कस्बा थाना व जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 128/2002 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया।                

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व मनीष कुमार (एसपीओ) व थाना चन्दौली के पैरोकार का0 श्याम कुमार यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र जनपद चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्त .बजरंगी माली को जेल में बितायी गयी अवधि (लगभग 01 माह) तक की सजा  व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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