ऑपरेशन कनविक्शन में गैंगस्टर के आरोपी निहोर मुसहर को 2 साल की सजा, पशु तस्कर विजाधर बिन्द को भी सजा
जेल की सजा के साथ-साथ अर्थदंड की सजा
सैयदराजा और धानापुर थाने में दर्ज था मुकदमा
एडीजे कोर्ट व सीजेएम कोर्ट में मिली सजा
चंदौली जनपद में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत अपराधियों तथा विभिन्न घटनाओं में शामिल लोगों को सजा देने का कार्यक्रम जारी है। इस अभियान के तहत सैयदराजा थाने के एक गैंगस्टर और धानापुर थाने में दर्ज मुकदमे के एक पशु तस्कर को सजा सुनाई गई। दोनों को जेल की सजा के साथ-साथ अर्थदंड भी लगाया गया।
जिले में न्यायालय पीठासीन अधिकारी अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम पारितोष श्रेष्ठ के द्वारा दोषी 1 अभियुक्त को 2 वर्ष के कारावास व 10000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया
सैयदराजा थाने में दर्ज मुकदमे में के बारे में बताया जा रहा है कि दिनांक 27 दिसंबर 2012 को धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त निहोर मुसहर पुत्र मोती मुसहर को 2 साल के जेल की सजा सुनायी गयी। यह अपराधी बिहार के सेखवां थाना सोनहन जनपद कैमूर का रहने वाला है। इसके विरुद्ध अपराध संख्या- 268/12 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज था।
इसके अलावी न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 1 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया।
थाना धानापुर में दर्ज मुकदमे में बताया जा रहा है कि दिनांक 30 जुलाई 2003 को धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त विजाधर बिन्द पुत्र राजधारी बिन्द को सजा सुनायी गयी। यह अपराधी सैयदराजा थाना इलाके का रहने वाला है। इसके के विरुद्ध अपराध संख्या- 123/2003 धारा- 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना धानापुर में पंजीकृत किया गया।
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