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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जेल की सजा, साथ में लगा 5000 का जुर्माना

दोषी 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
 

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी रोहित पुरी (अपर सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0 चकिया चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

बताया जा रहा है कि 12 फरवरी 2000 को धारा 379,224,225,353 भारतीय दंड विधान व 4/21 खनन एवं खनिज अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. शिवपूजन पुत्र बचाई निवासी पालपुर थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 10/2000 धारा 379,224,225,353 भारतीय दंड विधान व 4/21 खनन एवं खनिज अधिनियम थाना शहाबगंज में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व विपिन बिहारी यादव(पीओ) व थाना शहाबगंज के पैरोकार आरक्षी विपिन यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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