गांजा तस्करी में सम्मिलित एक अभियुक्त को मिली सजा, कोर्ट ने दिया आदेश, जेल में बिताई गई अवधि के साथ लगा 2500 का अर्थ दंड
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत गांजा तस्करी करने के दोषसिद्ध 1 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व 2500 ₹ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
बताया जा रहा है कि 7 जून 1994 को आरोपी अभियुक्त मुराहू दूबे पुत्र बेचन दूबे निवासी वार्ड नं0-10 पुरानी बाजार थाना चंदौली जिला चंदौली के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या- 59/1994 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक विपिन मिश्रा (एपीओ) व थाना चंदौली के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप जेल में बितायी गयी अवधि व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
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