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ऑपरेशन कंविक्शन में 29 साल बाद मिली सजा, 1996 में दर्ज हुआ था आर्म्स एक्ट का मामला

बताते चलें कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली इशरत परवीन फारुकी की अदालत ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि न्यायालय उठने तक की सजा और ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया है।
 

चंदौली जिले के मुगलसराय थाना में वर्ष 1996 में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक पुराने मामले में आरोपी शमशाद अली पुत्र अनवार अली, निवासी नंदवई, थाना कोखराज, जनपद प्रयागराज को न्यायालय ने दोषी करार दिया है।

बताते चलें कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली इशरत परवीन फारुकी की अदालत ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि न्यायालय उठने तक की सजा और ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला 28 अप्रैल 1996 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध संख्या 112/1996 के रूप में थाना मुगलसराय में दर्ज हुआ था।

प्रभावी पैरवी में उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी (मानिटरिंग सेल प्रभारी), विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार मिश्रा, और थाना मुगलसराय के पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश राय की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

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