NDPS एक्ट में अभियुक्त को मिली कारावास की सजा, साथ में लगा 3000 का अर्थदंड
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
बताया जा रहा है कि 7 फरवरी 2002 को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.अशोक यादव पुत्र राजनाथ यादव निवासी अमोधपुर थाना अलीनगर चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 76/2002 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री मनोज कुमार (पीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज जू0डि0/एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त अशोक यादव पुत्र राजनाथ यादव निवासी अमोधपुर थाना अलीनगर को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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