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चकिया पुलिस का ऑपरेशन कन्विक्शन: अपराधियों को न्यायालय से मिली सजा

अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
 

ऑपरेशन कन्विक्शन में दोषियों को मिली सजा

अरसद व रामचन्द्र को 02-02 दिन का कारावास

रामआसरे को 03 वर्ष का कारावास और 8000 रुपये का अर्थदण्ड

चन्दौली जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत चकिया थाना की पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी विवेचना और साक्ष्य संकलन कर न्यायालय में मुकदमों को मजबूती से पेश किया। इसके परिणामस्वरूप आज 04.09.2025 को दोषियों को जेल की सजा और अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर के पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी और एपीओ विजेयता सिंह तथा थाना चकिया के पैरोकार कांस्टेबल दुर्गेश कुमार यादव की प्रभावी पैरवी के कारण अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषसिद्ध पाया।
चकिया थाना: पुरानी चकिया वन अधिनियम केस

दिनांक 16.11.2000 को दर्ज अपराध संख्या 133/2000 के तहत अरसद पुत्र जमालू और रामचन्द्र पुत्र मुख राम निवासी पुरानी चकिया को दोषी पाया गया। दोनों को 02-02 दिन का कारावास और 4000-4000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। यदि अर्थदण्ड न अदा किया गया तो 02 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
चकिया थाना: रामआसरे का मुकदमा

दिनांक 05.11.1995 को धारा 452, 468, 506 भादवि के तहत अपराध संख्या 161/1995 में रामआसरे पुत्र स्व० मेघू निवासी दूबेपुर को दोषी पाया गया। न्यायालय ने उन्हें 03 वर्ष का कारावास और 8000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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