पशु तस्करी कराने वाले गुड्डू को हुयी जेल, सीजेएम कोर्ट ने दी सजा
पशु तस्करी के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
गुड्डू को हुई जेल, साथ में लगा 8000 का अर्थ दंड
चंदौली जिले में वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) जनपद चन्दौली द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 8000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
बताया जा रहा है कि 8 अप्रैल 2006 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.गुड्डू पुत्र मंगरु यादव निवासी अमांव थाना शहाबगंज जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 86/2006 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री मनीष कुमार (एसपीओ) व थाना चन्दौली के पैरोकार का0 श्याम यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र द्वारा अभियुक्त 1.गुड्डू पुत्र मंगरु यादव को जेल में बितायी गयी अवधि व 8000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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