न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र की अदालत में 3 अभियुक्तों को मिली सजा, कारावास के साथ लगा अर्थदण्ड
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है। इसी क्रम में न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा 03 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
बताया जा रहा है कि दिनांक 18 अप्रैल 2005 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त अनीश पुत्र अब्दुल सलीक निवासी जनवई थाना पोखराज जनपद कौशाम्बी के विरुद्ध अपराध संख्या- 74/2005 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया। इस मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 8000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वही दिनांक 13 जनवरी 2003 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त विरेन्द्र डोम पुत्र भुलई डोम निवासी सेन्ट्रल कालोनी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 24/2003 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया। इस मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वही दिनांक 31 मई 2013 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त चन्दन कुमार उर्फ चन्दन धरिकार पुत्र बुद्धिराम निवासी नई बस्ती थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 148/2013 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया। इस मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*