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ऑपरेशन कन्विक्शन में 21 साल पुराने मामले में मिली सजा

वर्ष 2003 में दर्ज एक आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी जामवन्त चौहान, पुत्र श्रीमान चौहान, निवासी बलिया कला, थाना चकिया को मा. न्यायालय (जेएम चकिया) ने दोषी पाया है।
 

2003 के आर्म्स एक्ट मामले में मिली सजा

चकिया निवासी जामवन्त चौहान दोषी करार

आर्म्स एक्ट के आरोपी को सुनायी गई सजा व जुर्माना

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत चंदौली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस अभियान के तहत वैज्ञानिक विवेचना, पुख्ता साक्ष्य और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी से आर्म्स एक्ट के तहत एक आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है।

आपको बता दें कि थाना चकिया क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2003 में दर्ज एक आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी जामवन्त चौहान, पुत्र श्रीमान चौहान, निवासी बलिया कला, थाना चकिया को मा. न्यायालय (जेएम चकिया) ने दोषी पाया है। उनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या- 208/2003, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व  मनोज कुमार (पीओ) व थाना चकिया के पैरोकार आरक्षी दुर्गेश यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 14 मई 2025 को मा. न्यायालय पीठासीन अधिकारी  कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा आरोपी जामवन्त चौहान को जेल में बिताई गई अवधि (1 दिवस) की सजा तथा 1000 के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया। यदि अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया गया तो दो अतिरिक्त दिन का कारावास भुगतना होगा।

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