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न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव ने भीखम सिंह को सुनाई कारावास की सजा, साथ में लगाया अर्थ दंड

दोषी 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
 

चंदौली जिले में आज "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चंदौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

 बताया जा रहा है कि 23 जून 1994 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त भीखम सिंह पुत्र जगन्नाथ राठौर निवासी सिंधौली केवर जिला इटावा  के विरुद्ध अपराध संख्या- 160/1994 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपिन कुमार (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव दोषी अभियुक्त भीखम सिंह को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

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