चंदौली कोतवाली में हंगामा करके फंस गए केजी नंदा अस्पताल के डॉक्टर आनंद तिवारी, 14 लोगों पर नामजद मुकदमा
चंदौली में महिला आयोग भ्रमण के दौरान हुए हंगामे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। केजी नंदा अस्पताल संचालक समेत 14 नामजद और 150 अज्ञात पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
चंदौली कोतवाली में किया था बुधवार की देर रात हंगामा
केजी नंदा अस्पताल संचालक पर हो गया मुकदमा
महिला आयोग के अस्पताल में भ्रमण पर विवाद
14 लोग नामजद और 150 अज्ञात आरोपी पर केस
पुलिस थाने के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई
चंदौली जनपद में राज्य महिला आयोग की सदस्य के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बड़ा विवाद सामने आया। इस दौरान केजी नंदा अस्पताल संचालक डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, उनके भाई और समर्थकों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
पुलिस के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात दरोगा की तहरीर पर थाना चंदौली में 14 नामजद और करीब 150 अज्ञात महिला-पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों पर 7 सीएलए एक्ट समेत आधा दर्जन संगीन धाराओं में कार्रवाई की गई है।
देर रात हुयी थी ऐसी घटना
17 दिसंबर 2025 को महिला आयोग की सदस्य चंदौली पहुंचीं। सुरक्षा व्यवस्था में महिला थानाध्यक्ष, प्रभारी निरीक्षक और क्षेत्राधिकारी सदर समेत पर्याप्त पुलिस बल तैनात था। कस्तूरबा बालिका विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद आयोग सदस्य महिलाओं से संवाद कर रही थीं। इसी बीच सूचना मिली कि केजी नंदा अस्पताल में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं।
अस्पताल में महिला आयोग के दौरे से विवाद
आरोप है कि अस्पताल संचालक डॉक्टर आनंद तिवारी और उनके सहयोगियों ने आयोग सदस्य व पुलिस टीम को अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। महिलाओं की समस्याओं को पूरी तरह सुने बिना ही टीम को लौटना पड़ा। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने समर्थकों को गुमराह कर बड़ी संख्या में महिला-पुरुषों को थाना चंदौली ले जाकर हंगामा किया।
थाना परिसर में नारेबाजी
करीब रात 8 बजे थाना परिसर में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई। “पुलिस मुर्दाबाद” के नारे लगाए गए। इस दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, गाली-गलौज और धक्का-मुक्की करने के आरोप लगे। करीब तीन घंटे तक थाना परिसर का कार्य बाधित रहा, जिससे आम नागरिकों में भय का माहौल बन गया।
मामला शांत होने के बाद पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 221, 191(2), 132, 352, 324(4) और सीएलए एक्ट की धारा 7 व 3/4/121(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सदर कोतवाल संजय कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने जिले में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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