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लवकुश कुमार और हरिशंकर सिंह उर्फ गोलू को किया गया जिला बदर , आ गया आदेश

पुलिस के अनुसार, अलीनगर थाने का लवकुश कुमार और धीना थाने का हरिशंकर सिंह उर्फ गोलु आदतन और पेशेवर अपराधी हैं।
 

जिले के अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा

चंदौली में दो शातिर अपराधी जिला बदर

लवकुश और गोलू छह महीने के लिए जिले से बाहर

चंदौली जनपद में अपराध पर लगाम लगाने के लिए जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक  आदित्य लांग्हे ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने दो शातिर अपराधियों, लवकुश कुमार और हरिशंकर सिंह उर्फ गोलू को छह महीने के लिए जिले से बाहर कर दिया है। यह कार्रवाई पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखना है।

दो शातिर अपराधियों पर हुई कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, अलीनगर थाने का लवकुश कुमार और धीना थाने का हरिशंकर सिंह उर्फ गोलु आदतन और पेशेवर अपराधी हैं। इन दोनों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन अपराधियों को छह महीने के लिए चंदौली जिले की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित किया गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर ये अपराधी इस अवधि में जिले की सीमा में भटकते या सक्रिय दिखे तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इन दोनों पर कड़ी नजर बनाए हुए है।

अपराधियों का लंबा आपराधिक इतिहास
लवकुश कुमार, जो अलीनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। उसके खिलाफ चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ निम्नांकित  मुकदमों दर्ज हैं...

मुकदमा अपराध संख्या- 05/2021 धारा 379, 411 भा०द०वि० (चोरी और चोरी का सामान रखने का आरोप)।

मुकदमा अपराध संख्या- 09/2021 धारा 379, 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भा०द०वि० (चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी)।

मुकदमा अपराध संख्या-  61/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।

मुकदमा अपराध संख्या-  123/2021 धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट।

वहीं, धीना थाना क्षेत्र के हरिशंकर सिंह उर्फ गोलु पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, धमकी और गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप शामिल हैं। उसके खिलाफ निम्नांकित  मुकदमों दर्ज हैं..

मुकदमा अपराध संख्या99/2023 धारा 392, 411 भा०द०वि० (लूट)।

मुकदमा अपराध संख्या115/2023 धारा 3(1) उ०प० गैंगस्टर एक्ट।

मुकदमा अपराध संख्या 49/2022 धारा 323, 341, 504, 506 भा०द०वि० (मारपीट, रास्ता रोकना, गाली-गलौज, धमकी)।

जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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