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साढ़े सात वर्षीया नाबालिग से रेप करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले के विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र सिंह की अदालत ने साढ़े सात वर्षीय नाबालिग बालिका से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। इसके साथ ही साथ एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। एक लाख का जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी
 
साढ़े सात वर्षीया नाबालिग से रेप करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

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चंदौली जिले के विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र सिंह की अदालत ने साढ़े सात वर्षीय नाबालिग बालिका से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। इसके साथ ही साथ एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। एक लाख का जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

आपको बता दें कि धानापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक अक्तूबर 2016 की दोपहर साढ़े तीन बजे सीवान में साढ़े सात वर्ष की बालिका बकरी चराने गई थी। डबरियां गांव निवासी सत्येंद्र सिंह ने बालिका को अपने बगीचे में बने मकान में ले जाकर बलात्कार किया था। पीड़ित बालिका ने सारी घटना परिनजों को बतायी बालिका की मां ने तीन अक्तूबर 2016 को धानापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेशी के बाद जेल भे दिया।

मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत में शनिवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए आरोपी सत्येंद्र सिंह उर्फ गुड्डू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक लाख रुपया जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की धनराशि में 80 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का भी निर्देश दिया।

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