मिनी ट्रक के बेसमेंट में छिपाकर लाई जा रही थी ₹9 लाख की शराब, SOG और मुगलसराय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
चंदौली में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद
पंजाब से बिहार जा रही 900 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त
2 तस्करों में एक जौनपुर और दूसरा मध्य प्रदेश का निवासी
चंदौली पुलिस को शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक आदित्य लाग्हें के निर्देश पर, एसओजी (SOG) और थाना मुगलसराय पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक मिनी ट्रक से पंजाब से बिहार ले जाई जा रही 900 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 9.00 लाख रुपये बताई जा रही है। यह खेप बिहार में मद्य निषेध को चकमा देकर तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी।
खुफिया सूचना पर हुई कार्रवाई
पुलिस को यह सफलता बिहार मद्य निषेध इकाई से मिली खुफिया सूचना के आधार पर प्राप्त हुई। सूचना थी कि पंजाब राज्य से अवैध अंग्रेजी शराब लेकर एक मिनी ट्रक हाईवे से होते हुए टेंगरा मोड़ से मिर्जापुर की तरफ से बिहार की ओर जा रहा है। बताया गया कि शराब को ट्रक के बेसमेंट में छिपाकर लाया जा रहा है।

प्राप्त सूचना के आधार पर, एसओजी प्रभारी आशीष मिश्रा और प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय गगनराज सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू की। अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनंत चंद्रशेखर और क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में यह ऑपरेशन चलाया गया।
मिल्कीपुर हाईवे से हुई गिरफ्तारी
दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को रात करीब 10:50 बजे, संयुक्त पुलिस टीम ने ग्राम मिल्कीपुर हाईवे के पास से मिनी ट्रक UP53GT2368 को रोका। तलाशी लेने पर ट्रक के बेसमेंट से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। बरामद शराब में 23 पेटी इंपीरियल ब्लू (प्रत्येक 750 ML) और 77 पेटी इंपीरियल ब्लू (प्रत्येक 375 ML) शामिल थी, जिसकी कुल मात्रा 900 लीटर है। मौके से ही दो अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान
गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्तों की पहचान की गई है:--
- सतपाल (उम्र करीब 34 वर्ष), पुत्र जसवंत, निवासी भंवर कुआं, इंदौर (मध्य प्रदेश)।
- गुलज़ार (उम्र करीब 25 वर्ष), पुत्र बरकत अली, निवासी ग्राम मल्लू पुर, बादशाहपुर, जौनपुर।
गुलजार खान का आपराधिक इतिहास रहा है, जिस पर पूर्व में बबुरी थाने में भी आबकारी अधिनियम और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
आगे की विधिक कार्यवाही जारी
बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर, थाना मुगलसराय में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या--510/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम और 109(1) BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
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