सुश्री नूतन की अदालत में मोहम्मद हामिद को मिली सजा, कारावास के साथ लगा 1500 का अर्थ दंड
चंदौली जिले की माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 1500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल 1999 को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त मोहम्मद हमीद पुत्र सलामत निवासी सिकटिया थाना अलीनगर जनपद चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 123/1999 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपीन कुमार (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन सुश्री नूतन द्वारा अभियुक्त मोहम्मद हमीद को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 1500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
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