जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

नौगढ़ पुलिस ने भी की गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, तीन उपायुक्तों के विरुद्ध चला गैंगस्टर एक्ट का चाबुक, गौ तस्करी के मामले में है संलिप्त तीनों अभियुक्त

अभियुक्तों के विरुद्ध पशु तस्करी के तहत मुकदमा पंजीकृत था। जिसके तहत गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है।
 

चंदौली जिले की नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा तीन अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। अभियुक्तों के विरुद्ध पशु तस्करी के तहत मुकदमा पंजीकृत था। जिसके तहत गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है।

आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ़ द्वारा अपराधियों के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में थाना नौगढ क्षेत्र अंतर्गत गोवंश की तस्करी करने वाले अभियुक्तगण गैंग लीडर 1. विजय चौहान पुत्र माथूर चौहान निवासी ग्राम इसरगोड़वा थाना इलिया जनपद चन्दौली व सदस्य  2. पिन्टू चौहान पुत्र छोटे चौहान ग्राम मड़रिया थाना चाँद जनपद भभुआ बिहार 3. संजय चौहान पुत्र बेचन चौहान ग्राम मड़रिया थाना चाँद जनपद भभुआ बिहार के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 87/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गैंग लीडर का आपराधिक इतिहास–
1. मुकदमा अपराध संख्या – 06/023 धारा धारा 3/5A/5B/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 429 भारतीय दंड विधान थाना नौगढ चन्दौली
2. मुकदमा अपराध संख्या – 09/023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नौगढ चन्दौली

गैंग सदस्य का अपराधिक इतिहास-
1. मुकदमा अपराध संख्या – 06/023 धारा धारा 3/5A/5B/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 429 भारतीय दंड विधान थाना नौगढ चन्दौली

इस दौरान कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह, उप निरीक्षक अवधेश सिंह, कांस्टेबल विशाल यादव, कांस्टेबल संदीप यादव सम्मिलित रहे।

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*