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संध्या अस्पताल के संचालक सुनील कुमार शर्मा को 1 साल की जेल की सजा

धानापुर के इलाके में चल रहे संध्या अस्पताल के मामले में यह फैसला अपर जिला जज जूनियर डिवीजन की अदालत के द्वारा मुकदमे के बाद ही ओम प्रकाश शर्मा के द्वारा दायर किए गए मुकदमे पर सुनाया गया है।
 

जिला सत्र न्यायालय का फैसला

1 साल के कारावास के साथ-साथ मुआवजा देने का आदेश

5,50,000 रुपए का देना होगा मुआवजा

चेक बाउंस होने का है मामला

चंदौली जनपद के जिला सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए संध्या अस्पताल के संचालक सुनील कुमार शर्मा को 1 साल के कारावास के साथ-साथ 5,50,000 रुपए का मुआवजा अदा करने की सजा सुनाई है। धानापुर के इलाके में चल रहे संध्या अस्पताल के मामले में यह फैसला अपर जिला जज जूनियर डिवीजन की अदालत के द्वारा मुकदमे के बाद ही ओम प्रकाश शर्मा के द्वारा दायर किए गए मुकदमे पर सुनाया गया है।

 जानकारी में बताया जा रहा है कि यह मामला साल 2021 का है, जब आरोपी सुनील कुमार शर्मा ने वादी ओम प्रकाश शर्मा को 5 लाख रुपए का चेक दिया था, लेकिन जब वादी ने उसे चेक को बैंक में जमा किया तो चेक देने वाले आरोपी सुनील शर्मा के खाते में 5 लाख की धनराशि नहीं थी और वह चेक बाउंस हो गया। इसके बाद उन्होंने इस तरह के फ्रॉड के मामले को लेकर कोर्ट की ओर अपना रूप किया और इस तरह की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया।
सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए साक्ष्य और बयान अदालत को उचित नहीं प्रतीत हुए। इसके बाद न्यायालय में कोई यह लगा कि आरोपी ने जानबूझकर भुगतान न करके वादी को आर्थिक और मानसिक क्षति पहुंचाने की कोशिश की है। इसीलिए कोर्ट ने तत्काल जमानत निरस्त करते हुए आरोपी को हिरासत में लेने का आदेश दिया।

बताया जा रहा है कि यह फैसला एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत लगातार हो रहे फर्जीवाड़े के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। ऐसा करने वालों को सजा मिल सकती है।

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