ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 10 अपराधियों को सजा, न्यायालयों ने सुनाया फैसला

जिले में चल रहा है ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान
चंदौली जनपद में एक साथ 10 दोषियों को हुई सजा
कई वर्षों पुराने मामलों में आया फैसला
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत जनपद चंदौली की पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन तथा लोक अभियोजकों की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 29 मई 2025 को विभिन्न मामलों में कुल 10 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।

आपको बता दें कि जनपद के विभिन्न थानों में वर्षों पूर्व दर्ज मामलों में सुनवाई करते हुए न्यायालयों ने आज अहम फैसले दिए। सभी मामलों में संबंधित थानों की पुलिस, पैरोकारों तथा अभियोजन अधिकारियों की मेहनत रंग लाई और न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी मानते हुए उन्हें जेल में बितायी गयी अवधि, आर्थिक दंड तथा अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

प्रमुख मामलों का विवरण:
थाना शहाबगंज:
वर्ष 2001 में गोवध निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में अभियुक्त रामवृक्ष और भोनू को साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया गया। दोनों को जेल में बितायी अवधि के साथ ₹1500 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
थाना बबुरी:
वर्ष 2003 में पंजीकृत गोवध व पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित दो अलग-अलग मुकदमों में कुल 4 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया। सभी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹2000-₹5000 तक का आर्थिक दंड लगाया गया।
थाना नौगढ़:
वर्ष 2003 के आबकारी अधिनियम के मामले में अभियुक्त अंजनी यादव को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹1000 जुर्माना भुगतना होगा।
थाना धीना:
अभियुक्त मुन्ना राजभर को वर्ष 2002 के गोवध व पशु क्रूरता अधिनियम के मुकदमे में दोषी मानते हुए ₹5000 जुर्माने के साथ सजा सुनाई गई।
थाना सैयदराजा:
वर्ष 2003 के गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त देवमुनि राजभर को दोषी पाते हुए ₹5000 जुर्माना व अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
थाना चंदौली:
वर्ष 2002 में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त नन्द लाल को दोषी मानते हुए ₹5000 जुर्माने की सजा दी गई।
इन मामलों में अभियुक्तों को सजा दिलाने में मानिटरिंग सेल प्रभारी उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी, संबंधित लोक अभियोजकगण (श्री मनोज कुमार, श्री नितेश तिवारी) तथा थानों के पैरोकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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