जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

ऑपरेशन कन्विक्शन की पहल जारी, 2 कैदियों को मिली सजा, जानिए कौन हैं दोनों अपराधी

इसके अलावा एक अन्य मामले में  जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चोरी की एक मामले में आरोपी श्याम नारायण को चोरी के एक मामले में 11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
 

हेरोइन तस्कर को मिली सजा व 1 हजार का जुर्माना

चोरी के मामले में 11 साल के कठोर कारावास  की सजा

6 हजार का लगाया जुर्माना

 चंदौली जिले में एक हेरोइन तस्कर व चोर को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सजा सुनाई गयी है। दोनों मामले में पुलिस ने तेज का कार्रवाई का दावा किया है। कहा गया कि पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजक के प्रभावी पैरवी से न्यायालय के द्वारा दोनों को सजा सुनायी गयी।

हेरोइन तस्करी के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध थाना चन्दौली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 165/2001 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित, वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों के विरुद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
   
कहा गया कि पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजक के प्रभावी पैरवी से  न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा 10 अक्टूबर 2023 को आरोपी हेरोइन तस्कर श्याम बिहारी यादव पुत्र गया यादव निवासी- बसाढीपुर, थाना चन्दौली, जनपद चन्दौली को जेल में बिताई गई कारावास अवधि व 1 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडिच किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है।

इसके अलावा एक अन्य मामले में  जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चोरी की एक मामले में आरोपी श्याम नारायण को चोरी के एक मामले में 11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ ₹6000 का अर्थ दंड भी लगाया है। उसे अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा को भुगतने का आदेश दिया है।

 जानकारी में बताया जा रहा है कि शहाबगंज थाना क्षेत्र के भोड़सर गांव में डॉक्टर राजकुमार प्रजापति ने 18 मई 2012 को थाने में इस बात की शिकायत की थी कि अज्ञात चोर ने दीवार फांदकर उनके घर में आभूषण और कीमती सामान चुरा लिए थे। पत्नी ने जब शोर मचाया तो अज्ञात चोरों ने उनको मारा पीटा था।

 इसी मामले में दर्ज मुकदमे में ऑपरेशन कनेक्शन के तहत तेजी से विवेचना और कार्यवाही करते हुए विभिन्न सेल की प्रभावी रेडमी से इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी श्याम नारायणपुर 11 साल की कठोर 18 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही साथ अर्थ दंड भी लगाया है।

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*