ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 3 अपराधियों को मिली सजा, जानिए कहां से पकड़े गए थे दोनो
चोरी व अवैध खनन के 2 आरोपियों को सजा
मुगलसराय में दर्ज मामले में सजा
एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में राममूरत सिंह को सजा
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एनडीपीएस एक्ट के एक और चोरी व अवैध खनन के 2 अपराधियों को सजा सुनायी गयी है। बलुआ थाने में दर्ज मामले में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी राममूरत सिंह को सजा हुयी है, जबकि मुगलसराय कोतवाली में दर्ज चोरी व अवैध खनन के मामले में बाबूलाल और सुदर्शन को सजा हो गयी है।
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी एक अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है।
जनपद चन्दौली के बलुआ थाने में दर्ज मुकदमें में दोषसिद्ध होने के बाद सजा मिली है। उसके खिलाफ दिनांक 10 जून 2007 को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त राकेश सिंह पुत्र राममूरत सिह निवासी उसरी थाना बलुआ के विरुद्ध अपराध संख्या-187/2007 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट दर्ज किया गया था।
इसके अलावा मुगलसराय कोतवाली में दर्ज के मामले को 8 नवंबर 2001 को धारा 379, 411 भादवि व 4/21(1) अवैध खनन अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त बाबू लाल पुत्र रामकृत निवासी सुदाव घाट थाना सैयदराजा और सुदर्शन पुत्र शिवधनी निवासी छत्तेम थाना सैयदराजा के विरुद्ध अपराध संख्या-187/2001 पंजीकृत किया गया था।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चोरी व अवैध खनन के आरोपी एक अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 2 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश पारितोष श्रेष्ठ ने दोषी 2 अभियुक्तों को सजा दी है।
चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*