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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बुद्धु राम को सजा 4 मामलों में सजा, आरोपी नूर अली को 2 मामलों में सजा

चंदौली कोतवाली में दर्ज 4 मामलों में अभियुक्त बुद्धु राम को सजा मिली है, जबकि मुगलसराय कोतवाली में दर्ज दो मामलों में आरोपी नूर अली को भी सजा मिली है। जबकि अभियुक्त बबलू को भी सजा मिली है।
 

 चंदौली व मुगलसराय कोतवाली के मामलों में 3 अपराधियों को सजा

बुद्धु राम को सजा 4 मामलों में सजा

आरोपी नूर अली को 2 मामलों में सजा

अभियुक्त बबलू को भी सजा देने का आदेश

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान में कई अपराधियों को सजा मिली है। इसमें चंदौली कोतवाली में दर्ज 4 मामलों में अभियुक्त बुद्धु राम को सजा मिली है, जबकि मुगलसराय कोतवाली में दर्ज दो मामलों में आरोपी नूर अली को भी सजा मिली है। जबकि अभियुक्त बबलू को भी सजा मिली है।


1. थाना चन्दौली  अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 36/2005  धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट अवैध रुप से 600 ग्राम गांजा की तस्करी करते हुए पकडे जाना के सम्बन्ध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त बुद्धु राम पुत्र सुराहु निवासी केशवपुर मडई वार्ड नं. 2 थाना व जिला चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया  व अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

2. थाना चन्दौली  अन्तर्गत  मुकदमा अपराध संख्या    85/2005 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अभियुक्त के कब्जे से एक अदद कट्टा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस 12 बोर बरामद किये जाना के सम्बन्ध में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त बुद्धु राम पुत्र सुराहु निवासी केशवपुर मडई वार्ड न0 2 थाना व जिला चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया  व अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

3. थाना चन्दौली  अन्तर्गत  मुकदमा अपराध संख्या 194/2001 धारा  8/21 एनडीपीएस एक्ट अभियुक्त के कब्जे से लगभग 2.5 ग्राम हिरोइन बरामद होने के सम्बन्ध में  अभियुक्त बुद्धु राम पुत्र सुराहु निवासी केशवपुर मडई वार्ड न0 2 थाना व जिला चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया  व अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

4.थाना चन्दौली  अन्तर्गत  मुकदमा अपराध संख्या . 158/2003  धारा  8/21 एनडीपीएस एक्ट अभियुक्त के कब्जे से लगभग 2.5 ग्राम हिरोइन बरामद होने के सम्बन्ध में  न्यायालय द्वारा अभियुक्त बुद्धु राम पुत्र सुराहु निवासी केशवपुर मडई वार्ड न0 2 थाना व जिला चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया  व अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

वहीं मुगलसराय के मामले में आरोपी नूर अली और अभियुक्त बबलू को भी सजा मिली है।

1. थाना  मुगलसराय   अन्तर्गत  मुकदमा अपराध संख्या  26/1994  धारा 323,325,504 भादवि  गाली गलौज करने व मारपीट करने के सम्बन्ध में अभियुक्त बबलु पुत्र रसूल निवासी कसाब महाल थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया  व अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

2. थाना मुगलसराय अन्तर्गत  मुकदमा अपराध संख्या  304/1992 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अभियुक्त के कब्जे से नाजायज एक अदद चाकू बरामद होने के सम्बन्ध में मुख्य न्यायिक मजि0 जनपद चन्दौली ने आरोपी नूर अली उर्फ मुराली पुत्र सुलेमान निवासी महाबल पुर मुगलसराय चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 100रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया  व अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

3. थाना मुगलसराय अन्तर्गत  मुकदमा अपराध संख्या  331/1998 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त के कब्जे से लगभग 1.5 ग्राम नजायज हीरोईन बरामद किये जाने के सम्बन्ध में  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त नुर अली पुत्र सुलेमान निवासी महावल पुर मुगलसराय को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया  व अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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