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ऑपरेशन कन्विक्शन है जारी, छेड़खानी के मामले में 3 साल की सजा

आज दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को आरोपी गुलाब बिंद पुत्र बेचन बिंद, निवासी- जलालपुर, थाना चकिया को 3 वर्ष के कारावास के साथ-साथ 7000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
 

2018 में हुयी थी नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी

कोर्ट ने सुनायी 3 साल की सजा

गुलाब बिंद को मिली छेड़खानी की सजा

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधियों और शातिर अपराधियों के विरुद्ध तेजी से दंडात्मक कार्रवाई हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी मामले में नाबालिक लड़की के साथ छेड़खानी करने के दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा के साथ-साथ ₹7000 के अर्थदंड से दंडित करते हुए सजा सुनाई गई है, जिसमें चंदौली जिले की चकिया पुलिस के द्वारा तेजी से कार्यवाही की गई है।

चंदौली जिले के थाना चकिया में दिनांक 30 मई 2018 को पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 102/2018 धारा- 354 क (i)(iv), 504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित, वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों के विरुद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करके कार्रवाई की गयी।
       
 पुलिस महानिदेशक के फरमान के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजक के प्रभावी पैरवी से  न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो एक्ट जनपद चन्दौली द्वारा आज दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को आरोपी गुलाब बिंद पुत्र बेचन बिंद, निवासी- जलालपुर, थाना चकिया को 3 वर्ष के कारावास के साथ-साथ 7000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। इसके साथ ही अर्थदण्ड न अदा करने पर 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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