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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 4 अभियुक्तों को मिली सजा, कारावास के साथ लगा अर्थदण्ड

ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है ।

 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है ।


इसी क्रम में दिनांक 22 जुन 2008 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त धनेश कुमार चौहान पुत्र रामधनी चौहान निवासी धोविया का पुरा (पुरैनी) थाना अलीनगर चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 322/2008 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।


उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व मनीष कुमार मिश्रा (एस.पी.ओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हे0का0 घनश्याम पाण्डेय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र द्वारा दोषी अभियुक्त धनेश कुमार चौहान पुत्र रामधनी चौहान को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दिनांक 02 दिसम्बर .2004 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.चन्दन चौहान पुत्र कन्हैया चौहान निवासी नई बस्ती महमूदपुर थाना मुगलसराय चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 404/2004 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।


उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व मनीष कुमार मिश्रा (एस.पी.ओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हे0का0 घनश्याम पाण्डेय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र द्वारा दोषी अभियुक्त चन्दन चौहान पुत्र कन्हैया चौहान को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।


दिनांक 25 फरवरी 2013 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त मो0 आरिफ पुत्र मुस्सन निवासी हटवा ऊपरहार थाना मुरामुफ्ती जनपद प्रयागराज के विरुद्ध अपराध संख्या- 32/2013 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।
                                                  
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व मनीष कुमार मिश्रा (एस.पी.ओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार का0 राजीव प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र द्वारा दोषी अभियुक्त मो0 आरिफ पुत्र मुस्सन को जेल में बितायी गयी अवधि व 8000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।


दिनांक 04जुलाई .2019 को धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त धरमजीत पुत्र शिवनारायण निवासी ग्राम बनरसिया थाना चकिया जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 149/2019 धारा 498ए,304बी, भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।  
               

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व  अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी)  व थाना चकिया के पैरोकार हे0का0 बीर बहादुर की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त धरमजीत पुत्र शिवनारायण को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रु0के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।


 

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