ऑपरेशन कन्विक्शन का असर जारी, अख्तर कुरेशी को मिली सजा, जेल के साथ लगाया जुर्माना
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एक अभियुक्त को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 5000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
बताया जा रहा है कि 1 सितंबर 2009 को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त अख्तर कुरेशी पुत्र मंसूर कुरेशी निवासी खुर्माबाद थाना चेनरी जिला रोहतास के विरुद्ध अपराध संख्या- 177/2009 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय पाण्डेय (एपीओ), मनीष कुमार(एसपीओ)व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र द्वारा अख्तर कुरेशी को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 5000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
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