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बिजली चोरी के मामले में बाला लखेन्द्र को सजा, जेल के साथ जुर्माना भी

मामले में न्यायालय पीठासीन अधिकारी पारितोष श्रेष्ठ  के द्वारा बाला लखेन्द्र पुत्र स्व. बचाऊ चौहान निवासी बिन्दासपुर को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया
 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन जारी

ऑपरेशन कन्विक्शन में एक और सजा

सकलडीहा इलाके के बिजली चोर को सजा व जुर्माना

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत विद्युत चोरी के एक आरोपी को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप जेल में बितायी गयी अवधि के साथ-साथ 2000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

बताया जा रहा है कि मामले में न्यायालय पीठासीन अधिकारी पारितोष श्रेष्ठ  के द्वारा बाला लखेन्द्र पुत्र स्व. बचाऊ चौहान निवासी बिन्दासपुर को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया और कहा कि अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इसके खिलाफ दिनांक 11 अक्टूबर 2008 को धारा 135 विद्युत अधिनियम के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके विरुद्ध अपराध संख्या-157/2008  धारा 135 विद्युत अधिनियम थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया था।

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