जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

ऑपरेशन कन्विक्शन में चेन छिनैती करने वाले को मिली सजा, मुगलसराय इलाके की थी घटना ​​​​​​​

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 1 आरोपित को 3 वर्ष 10 माह का कारावास व 1000 रु का अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।
 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन जारी

29 फरवरी 2020 को चेन छीनने वाले माइकल को सजा

3 वर्ष 10 माह के कारावास की सजा 

 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 1 आरोपित को 3 वर्ष 10 माह का कारावास व 1000 रु का अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। साथ ही अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिन के अतिरिक्त कारावास से दण्डित करने के लिए कहा है। 

मामले में बताया जा रहा है कि दिनांक 29 फरवरी 2020 को थाना मुगलसराय अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या- 73/2020 धारा 393 भादवि पंजीकृत किया गया था, जिसमे अभियुक्त द्वारा वादिनी के गले से सोने की चेन छिनने का प्रयास किया गया था। थाना मुगलसराय के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना मुगलसराय के पैरोकार  हेडकांस्टेबल राजेश राय व अभियोजन की तरफ से मनीष कुमार  (एसपीओ) के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को सीजेएम न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई।

मामले में दिनांक 13 मार्च 2024 को  न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्र द्वारा आरोपी राजेश कुमार उर्फ माइकल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी निवासी हनुमानपुर चमरौटी थाना मुगलसराय को 3 वर्ष 10 माह का कारावास व 1000 रु का अर्थ दण्ड की सजा दी। साथ ही कहा कि अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया जाएगा।

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*