ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चंदौली में बड़ी सफलता, 4 अभियुक्तों को हुई सजा
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चंदौली पुलिस की बड़ी कामयाबी
न्यायालय ने सुनाई चारों अभियुक्तों को सजा
जुर्माना न देने पर 3 दिन की अतिरिक्त कैद
चंदौली जिले में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत चंदौली पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। जनपद की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन तथा लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई है।
न्यायालय ने सुनाई सजा
आपको बता दें कि न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली ने चारों दोषी अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ-साथ 1200-1200 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना सकलडीहा का
यह मुकदमा थाना सकलडीहा क्षेत्र का है। वर्ष 2010 में दर्ज मुकदमा संख्या एनसीआर 60/2010 धारा 323, 504 भादवि में अभियुक्तों पर मारपीट व गाली-गलौज का आरोप था।
दोषी करार दिए गए अभियुक्त
- मुन्ना सिंह उर्फ राजेश सिंह पुत्र स्व. छांगुर सिंह
- साहब सिंह पुत्र स्व. छांगुर सिंह
- गुड्डू सिंह पुत्र छांगुर सिंह
- मंटू सिंह पुत्र साहब सिंह
सभी अभियुक्त निवासी ग्राम फुल्ली, थाना सकलडीहा, जनपद चंदौली के रहने वाले हैं।
पुलिस और अभियोजन की सख्त पैरवी
एसपी चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनंत चन्द्रशेखर के पर्यवेक्षण में मामले की गंभीरता से पैरवी की गई। मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, एपीओ श्री विपिन व थाना सकलडीहा के पैरोकार हेड कांस्टेबल ज्ञानेन्द्र सिंह व कांस्टेबल रमेश विश्वकर्मा की टीम ने साक्ष्यों को पुख्ता किया और अदालत में प्रभावी बहस की।
पुलिस की बड़ी उपलब्धि
लगभग 15 वर्ष पुराने मुकदमे में न्यायालय का यह फैसला चंदौली पुलिस की कड़ी मेहनत और “ऑपरेशन कन्विक्शन” की सफलता को दर्शाता है।
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