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ऑपरेशन कन्विक्शन का दिख रहा असर, 2 अपराधियों को मिली सजा ​​​​​​​

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चलाए जा रहे अभियान के दौरान कोर्ट की मदद से दो अपराधियों को सजा दिलाने की पहल की गई है।
 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चलाए जा रहे अभियान के दौरान कोर्ट की मदद से दो अपराधियों को सजा दिलाने की पहल की गई है। नौगढ़ थाने के गैंगस्टर एक्ट के अपराधी के साथ-साथ अलीनगर थाना क्षेत्र में लड़की को लेकर भागने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है।

थाना नौगढ़ अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या- 86/2002  धारा 3(1) यू0पी0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना नौगढ़ जनपद चंदौली में आरोपी द्वारा गिरोहबन्द होकर समाज विरोध क्रियाकलाप में लिप्त होने तथा इनके नक्सली संगठन द्वारा किये गये विभत्स एवं जघन्य अपराधों से आमजनमानस में भय व्याप्त होने के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना नौगढ़ के पैरोकार हेड कांस्टेबल सतीश गोयल  व अभियोजन की तरफ से अवधेश कुमार पाण्डेय  (एडीजीसी) के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 21 फरवरी 2024 को न्यायालय न्यायाधीश  एएसजे/एफटीसी- प्रथम श्याम बाबू  जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी  मुराली कोल पुत्र अर्जुन कोल निवासी तेन्दुआ थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली को 4 वर्ष  का कारावास व 5000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इसके अलावा अर्थदण्ड न अदा करने पर 5 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इसके अतिरिक्त न्यायालय न्यायधीश एएसजे/एफटीसी- प्रथम श्याम बाबू  जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी को 3 माह का कारावास व 500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।


थाना अलीनगर अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या - 131/12 धारा 363,366 भादवि थाना अलीनगर जनपद चंदौली में आरोपी द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना अलीनगर के पैरोकार कांस्टेबल संजीत कुमार व अभियोजन की तरफ से अवधेश कुमार पाण्डेय  (एडीजीसी) के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 21 फरवरी 2024 को न्यायालय एएसजे/एफटीसी- प्रथम जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी  छोटेलाल पुत्र गोवर्धन निवासी लमुवा थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर को 3 माह का कारावास व 500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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