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चंदौली जिले में फिर मिली सजा, तेजी से चल रहा ऑपरेशन कन्विक्शन ​​​​​​​

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध तेजी से कार्रवाई करके त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
 

बलुआ थाने में दर्ज था 2017 में मामला

नैढ़ी गांव के आरोपी आदर्श उर्फ तेजू को 5 साल जेल की सजा

जानिए क्या था उसका अपराध

 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध तेजी से कार्रवाई करके त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट जनपद चन्दौली के पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद द्वारा एक आरोपित को 5 वर्ष का कारावास व 12000 रु का अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। साथ ही अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है।

बताया जा रहा है कि बलुआ थाने में 18 अप्रैल 2017 को धारा 363 व 366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के संबन्धित अभियोग में यह सजा हुयी है। थाना बलुआ के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना बलुआ के पैरोकार कांस्टेबल धीरज प्रजापति व अभियोजन की तरफ से शमशेर बहादुर सिंह (एडीजीसी) के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। इसके परिणामस्वरुप दिनांक 15 मार्च  2024 को न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट से सजा मिली। 

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद द्वारा आरोपी आदर्श उर्फ तेजू पुत्र गामा राम निवासी ग्राम नैढ़ी बलुआ चन्दौली को 5 वर्ष का कारावास व 12000 रु का अर्थ दण्ड की सजा व अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया जाएगा।

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