नाबालिग को बहलाकर भगाने और रेप करने के मामले में सजा, दोनों को 7 साल की जेल
जेल के साथ 50-50 हजार का लगा जुर्माना
चंदौली कोतवाली में दर्ज था लड़की को भगाकर रेप करने का मामला
एक बिहार का और दूसरा मिर्जापुर का है आरोपी
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में न्यायालय एडीजे व एफटीसी-प्रथम कोर्ट जनपद चन्दौली के पीठासीन अधिकारी श्याम बाबू द्वारा दो आरोपितों को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व 50000-50000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड न अदा करने पर दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाएगा।
बताते चलें कि थाना चन्दौली के अंतर्गत अपराध संख्या-317/2009 धारा 363, 366, 376, 506 भादवि थाना चन्दौली के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना चन्दौली के पैरोकार कांस्टेबल श्याम यादव व अभियोजन की तरफ से अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई है।
इसके परिणामस्वरुप आज एडीजे व एफटीसी-प्रथम कोर्ट के जज श्याम बाबू द्वारा दोनों आरोपी भोला सिंह पुत्र भरत सिंह निवासी वैरी परसिया थाना चांद जिला कैमूर भभुआ बिहार और सुनिल उर्फ सुमित बब्बू पुत्र स्व. सहंगू प्रसाद बिन्द निवासी वसन्त कान्घी थाना जमालपुर जिला मिर्जापुर को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास के साथ साथ 50,000-50,000 रु. के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। दोनों के द्वारा अर्थदण्ड न अदा करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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