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ऑपरेशन कन्विक्शन में 6 आरोपियों को मिली सजा, मुगलसराय व धानापुर में दर्ज था मुकदमा

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन फारुकी की अदालत में दो मामलों में जेल की सजा के साथ-साथ अर्थ दंड देकर दंडित किया गया है।
 

कालीमहाल के अभियुक्त अब्बास अहमद को मिली सजा

गद्दोचक के 5 अभियुक्तों को भी सुनायी गयी सजा

 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन फारुकी ने दी सजा

 

चंदौली जनपद में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पेंडिंग मुकदमों में सजा देने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। एक बार फिर गुरुवार को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन फारुकी की अदालत में दो मामलों में जेल की सजा के साथ-साथ अर्थ दंड देकर दंडित किया गया है।

चंदौली जिले में प्रचलित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाने के क्रम में न्यायालय पीठासीन अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन फारुकी के द्वारा 2 अलग-अलग मामलों में दोषी अभियुक्तों कारावास के साथ-साथ अर्थदंड से दंडित किया है। 


मुगलसराय कोतवाली में 26 जुलाई 2005 में दर्ज मुकदमे में के बारे में बताया जा रहा है कि इस मामले के आरोपी अभियुक्त अब्बास अहमद पुत्र इस्तियाक अहमद को निवासी काली महाल थाना मुगलसराय के खिलाफ अपराध संख्या- 255/2005 धारा 294 भादवि  के तहत  अभियुक्त को न्यायालय उठने तक  की सजा के साथ 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
          
इसके साथ ही एक अन्य मामले में न्यायालय पीठासीन अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  इशरत परवीन फारुकी के द्वारा दोषी 5 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 20000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3-3 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा दी गयी है। 
       
 धानापुर थाने में 13 जनवरी 2000 में दर्ज मुकदमे के बारे में बताया जा रहा है कि धारा-147,441,447,504,506,427 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्तों बलवन्त यादव पुत्र पलकधारी यादव, मनोज यादव पुत्र स्व. बसन्तू यादव, सजवन्त यादव पुत्र बसन्तू यादव, विजयी पुत्र स्व. रामधारी और नामवर पुत्र रामधारी को सजा सुनायी है। सभी आरोपी गद्योचक गांव के रहने वाले हैं।

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